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Ballia: पूरा जीवन सलाखों के पीछे बीतेगा, इन दो हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई सजा


बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 15,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 184/2022  धारा-302,201,120B से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित *02 नफर अभियुक्त 1. नरेन्द्र उर्फ लाला राजभर पुत्र शिवजी राजभर निवासी पावपट्टी खास थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर 2. बिन्दु देवी पत्नी नरेन्द्र राजभर निवासी सकरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- 

धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह
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