Ballia: गैरइरादतन हत्या के मामले में 4 आरोपियों को 10 साल कठोर कारावास
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 04 नफर अभियुक्तगण को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 7500/- (सात हजार पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 109/2022 धारा 304,323,504,506 IPC से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. मनीष चौहान उर्फ लालू चौहान पुत्र बेचू चौहान 2. रानी चौहान पुत्री बेचू चौहान 3. बेचू चौहान पुत्र शिवनाथ चौहान 4. उगनी उर्फ सुगनी देवी पत्नी बेचू चौहान निवासीगण दियरा टुकड़ा न0 2 थाना मनियर जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-
धारा 304/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये सभी अभियुक्तगण को *10 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/-(पाँच हजार) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 323/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये सभी अभियुक्तगण को *06 माह के कठोर कारावास व 500/-(पाँच सौ) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को *01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/-(एक हजार) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को *01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/-(एक हजार) रू0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
*अभियोजन अधिकारी-* DGC श्री संजीव कुमार सिंह
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