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Ballia: विक्की को 25 साल जेल की सजा, 30 हज़ार रुपये देना होगा जुर्माना


बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 4(2) पाक्सो एक्ट व 363, 366 के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000/- (तीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 183/2023 धारा 4(2) पाक्सो एक्ट व, 363, 366, 376(3) से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त विक्की भारती पुत्र स्व0 राजाराम निवासी ग्राम मानपुर, थाना-चितबड़ागांव को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा 363 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-(पाँच  हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा 366 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-(पाँच  हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
 
अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी समयावधि इस दण्ड के साथ समायोजित की जायेगी ।


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