Ballia: गैर इरादतन हत्या मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का बड़ा एक्शन
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मार पीट/ गैर इरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 05 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 21,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 12.12.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 18/2008 धारा-147,148,323,325,504,304 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 05 नफर अभियुक्त 1. किशुन सिंह उर्फ श्री कृष्ण सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह 2. राकेश सिंह पुत्र किशुन सिंह उर्फ श्री कृष्ण सिंह 3. उमेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह 4. अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह 5. अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह निवासीगण पियरिया थाना फेफना, बलिया* को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया द्वारा-
धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 148 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 323 भादवि सहपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
धारा 325 भादवि सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 304 भादवि सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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