Ballia: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई सजा, 25 हज़ार का लगाया जुर्माना
बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 237C/2009 धारा-306 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त *1. राम प्रवेश राजभर पुत्र नन्हकू राजभर निवासी चक बलदेव (मिश्र चक) थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय सत्र न्यायधीश, जनपद बलिया द्वारा-
धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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