Ballia: बाबी को जज ने सुनाई 25 साल के कारावास की सजा
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 6 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 1 अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000/- (तीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 195/2023 धारा 363, 366 भा.द.वि व धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त हर्ष राम उर्फ बाबी पुत्र रमाकान्त राम निवासी बैकुण्ठपुर थाना फेफना को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा-
धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 363 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-(पाँच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 366 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-(पाँच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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