Ballia: 25 तक रहेगा सलाखों के पीछे, 20 हज़ार देना होगा जुर्माना
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 6 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- (बीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 20.12.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/2021 धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अर्पित पटेल उर्फ बड़क पटेल पुत्र गुप्तेश्वर पटेल निवासी पचरुखिया, नई बस्ती थाना रेवती को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा-
धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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