बॉलिया: दो हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत एसपी विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 15,000-15,000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 130/2021 धारा 498ए, 302,120 बी, सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 2 अभियुक्तगण 1. प्रकाश शर्मा पुत्र बनारसी शर्मा, 2. लल्लन शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा निवासीगण सोनापाली थाना नगरा जनपद बलिया को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा-
धारा 302/34 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को आजीवन कारावास सश्रम कारावास तथा 15,000-15,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रार्थी द्वारा थाना नगरा में लिखित शिकायत किया गया कि मैं अपनी पुत्री की शादी श्रीप्रकाश शर्मा के साथ 30/1/2012 को किया था । प्रार्थी की पुत्री को काफी दिनों से पति व उसके मामा व उसके परिवार द्वारा प्रताणित किया जा रहा था। दिनांक 03/06/2021 को श्रीप्रकाश व लल्लन शर्मा निवासी सोनापाली PS. नगरा द्वारा परिवारिक विवाद को लेकर मेरी पुत्री की हत्या कर दी गयी । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
Post a Comment