Ballia: सतीश को उम्र कैद की सजा
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 09/2022 धारा 302 सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र लालबहादुर निवासी खन्दवा थाना उभांव जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा- धारा 302 भा0द0वि0 में दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास तथा 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी मुकदमा व वादी का लड़का घर के सामने खड़जे के पास धूप सेकने के लिए बैठे थे तभी वादी के गांव का ही लड़का सतीश कुमार अपने हाथ में लकड़ी का पटरा से जोरदार प्रहार किया जिससे वादी के पुत्र के सिर पर गंभीर चोट आई और वही पर गिर गया और बेहोश गया था जिसको उठाकर सरकारी अस्पताल ले गए फिर वहां से मऊ प्रकाश हास्पिटल में रेफर कर दिया गया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी ।
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