Ballia News: गैंगेस्टर सोनू को 3 साल की सजा
“OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय ASJ-3 गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 70/2020 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त सोनू पुत्र रामानन्द यादव निवासी मदेनापुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय ASJ-3 गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा-
धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
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