24 C
en

Ballia News: गैंगेस्टर सोनू को 3 साल की सजा



“OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय ASJ-3 गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 70/2020  धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त सोनू पुत्र रामानन्द यादव निवासी मदेनापुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय ASJ-3 गैंगेस्टर कोर्ट बलिया द्वारा- 

धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
Older Posts
Newer Posts

Post a Comment