Ballia: 25 हज़ार रुपये जुर्माना, 6 साल की कैद
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 10 पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 1 आरोपी को 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000/- (पच्चीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 03.10.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 193/2022 धारा 376AB भा.द.वि 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त सुबाष गौड पुत्र स्व0 बाला गौड़ निवासी करमौता थाना सिकन्दरपुर बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) जनपद बलिया द्वारा-
धारा 10 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000/-(पच्चीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
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