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Ballai: पांच यादवों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन सलाखों के पीछे रहने की सजा

बलिया “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 05 नफर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 18500-18500/-रू0 (अट्टारह हजार पाँच सौ रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1289/2015 धारा 147,148,302/149, 307/149,323/, 504,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण *1.रमेश यादव 2.जनार्दन यादव 3. सुरेश यादव पुत्रगण गिरजा यादव 4. अनिल यादव पुत्र देवनाथ यादव 5. रामविलास यादव पुत्र परीखन उर्फ परीखा यादव निवासीगण रामगढ़ थाना नरही जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-02 जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त गण को-

*धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-500/-रुपये (पांच-पांच सौ रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 148 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-1000/-रुपये (एक-एक हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 323 सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500/-रुपये (पाँच-पाँच सौ रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*
*धारा 302 सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास एवं 10,000-10,000 रुपये (दस-दस हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 307 सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-5000/-रुपये (पांच-पांच हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-500/-रुपये (पांच-पांच सौ रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-1000/-रुपये (एक-एक हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रार्थी द्वारा थाना रसड़ा पर लिखित शिकायत किया गया कि दिनांक 17.10.2015 को समय 8.30 सुबह पंचायत चुनाव को लेकर मेरे ही गाँव के रमेश यादव, जनार्दन यादव, सुरेश यादव पुत्रगण गिरिजा यादव, अनिल यादव पुत्र देवनाथ यादव व राम विलास पुत्र परीखन द्वारा गाँव के रामनाथ यादव, सुभग यादव, कान्ता यादव पुत्र रामनाथ यादव को गाली गलौज दे रहे थे कि लोग मेरे विरोधी का साथ क्यों दे रहे हैं, जब उन्होंनें उनकी बातों का विरोध किये तो उन्होंने अपने साथ लिये कट्टे से जान से मारने की नियत से गोली चला दिये जिससे रामनाथ यादव कान्ता यादव को गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा वहीं पर गाँव के लोगो के द्वारा तुरन्त अस्पताल ले गये है तथा उनकी हालत गम्भीर हैं । उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी ।

अभियोजन अधिकारी-* ADGC श्री सुधीर कुमार मिश्र

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