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Ballia; OPERATION CONVICTION के तहत दुष्कर्म के आरोपी को सजा
बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 354B,376AB भा.द.वि व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 423/2018 धारा 354B,376AB भा.द.वि व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त *अशोक कुमार खरवार पुत्र हरेराम खरवार निवासी आदमपुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद बलिया द्वारा-
*धारा 10 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।*
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