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Ballia News: गैंगेस्टर के आरोपी को सभी धाराओं में 2-2 साल कारावास की सजा
बलिया: मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 15000/- रू अर्थदणड से दण्डित किया गया। दिनांक 13.02.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना पकड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-46/1995, थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-137/2009 व थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-12/2013 धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित सभी प्रकरणों में आरोपित 01 नफर अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट निवासी नकहरा थाना गड़वार बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/ASJ कोर्ट सं0-10 जनपद बलिया द्वारा- धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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