जरूरी ख़बर,10 से 17 जून तक जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में प्राप्त करें, उम्मीदवार नामांकन पत्र
बलिया। नगरीय निकायों के समस्त निर्वाचित सदस्यों को सूचित करते हुए
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि
जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से किया जायेगा। नगरीय निकाय हेतु उपलब्ध पद अनुसूचित जाति-01, अन्य पिछड़ा वर्ग-01,
अनारक्षित महिला-01 सहायक निर्वाचन अधिकारी- 1- श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), श्री सर्वेश यादव, डिप्टी कलेक्टर, नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित 500 रुपये, आरक्षित- 250 रुपये, प्रत्येक उम्मीदवार एक से अधिक किन्तु अधिकतम तीन प्रतियों में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर सभी नामांकन पत्र अवैध समझे जायेगें। नगरीय निकाय के कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति यथास्थिति नगरीय निकायों में आरक्षित स्थान से निर्वाचित सदस्य है तभी वह जिला योजना समिति के सदस्य हेतु आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हो सकता हैं। नामांकन पत्र पर दो प्रस्तावक एवं दो अनुमोदक द्वारा हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रस्तावक एवं अनुमोदक नगरीय निकायों का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए तथा नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार द्वारा कोई जमानत धनराशि जमा नहीं किया जायेगा। नगरीय निकाय हेतु एक निकाय से केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होगा। उम्मीदवार नामांकन पत्र 10 जून से 17 जून तक कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष से प्राप्त कर सकते है एवं नामांकन पत्र दिनांक 17 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में प्राप्त किये जायेगें।
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*जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश*
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु दिशा निर्देश दिए गया है। जिसमें नाम निर्देशन पत्र अधोहस्ताक्षरी को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में 17 जून को 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक दिए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जांच का काम कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष पर 17 जून को अपरान्ह 04 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी, यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह 21 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है, यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान 25 जून को पूर्वान्ह 08 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक के बीच होगा एवं मतगणना 25 जून को अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी।
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*पीड़ित व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर अपना दर्ज कराए शिकायत*
बलिया। अपर जिलाधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम- 2016 के सफल क्रियान्वयन हेतु महानिदेशालय स्तर पर पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की वित्तीय अधिष्ठान (व्यक्ति/भवन निर्माणकर्ता/ भू संपदा कंपनियां अन्य कंपनियां/समितियां) जमा लेकर जमाकर्ताओं को दिए गए आश्वासन निर्धारित सेवा प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई का जमा वापस नहीं हो पा रहा है, इस हेतु पीड़ित व्यक्ति उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानो जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुसार सृजित पोर्टल की वेबसाइट-https://insfinanceup.upsdc.gov.in के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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